नेशनल डेस्क। दिवाली के अवसर पर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। विक्रेताओं द्वारा मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का वजन डिब्बे सहित करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बाट माप विभाग के निरीक्षक ने बताया कि दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई नहीं देने के आदेश दिए हैं। कम मिठाई या ड्राई फ्रूट देने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदने पर पहले डिब्बे का वजन करा लें और उसके बराबर मिठाई व ड्राई फ्रूट का वजन कराएं। रसीद अवश्य लें। एक्सपायरी तारीख आदि की जांच कर लें। दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है, तो जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करें।
घटतौली व तय शुल्क से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत सम्बंधित बाट माप निरीक्षक से ग्राहक कर सकते हैं।