रवि गुप्ता, चीफ एडिटर
नेशनल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 लागू करने का निर्णय लिया है। यह नियम सोमवार से लागू हो जाएगा और सुबह आठ बजे से प्रभावी होगा।
इस नियम के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा, ग्रैप-4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 वाहनों को एंट्री की इजाजत मिलेगी।
ग्रैप-4 लागू होने से निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए जाएंगे:
– दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
– केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने की अनुमति रहेगी।
– प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
– दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 वाहनों को एंट्री की इजाजत मिलेगी।
– निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
– केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
– एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती हैं।