नेशनल डेस्क। फुगाना थाना क्षेत्र के करौदा महाजन गांव में पिता शिवराज की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बेटे सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
गांव में 18 दिसंबर 2023 की रात पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो गई थी। सूरज ने घर पर मौजूद बहन अंशु को कमरे में बंद कर दिया और पिता शिवराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
ट्रायल के दौरान गवाह पक्षद्रोही हो गए। लेकिन अंशु की हस्तलिखित तहरीर अभियोजन ने अदालत में पेश की। बचाव पक्ष ने प्ली ऑफ एलीबाई का तर्क दिया। लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि सूरज वारदात की रात दिल्ली में किसी जगह नौकरी कर रहा था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। हत्या में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड, धमकी देने में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट में तीन साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।